आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?
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आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?

आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?


GK POST -2


आर्टिकल 35A तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित करके भारत के संविधान में जोड़ा था जबकि आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था.ये दोनों ही अधिकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएँ देते हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को नहीं मिलीं हैं.


What is article 35A


आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 भारत के संविधान में दो ऐसे आर्टिकल है जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं. “दिल्ली एग्रीमेंट” सन 1952 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरु के बीच हुआ था.


इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था अर्थात जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गये थे. सन 1952 के दिल्ली अग्रीमेंट के बाद ही 1954 का विविदित कानून ‘अनुच्छेद 35A’ बनाया गया था.

(शेख अब्दुल्ला और नेहरु जी दिल्ली एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर करते हुए)


ज्ञातव्य है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया था. इस संविधान के मुताबिक जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो.

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